Breaking

Tuesday, 9 July 2019

राज्य सरकार की नयी योजना (शादी/विवाह अनुदान योजना)



उत्तर प्रदेश के सभी नागरिको के लिए खुशखबरी| जिस परिवार में शादी के लिए कोई भी कन्या है तो राज्य सरकार उस कन्या की शादी के लिए अनुदान प्रदान कर रही है उत्तर प्रदेश के सभी नागरिको के लिए यह बहुत अच्छा मौका है जो परिवार बहुत गरीब घर से है तो उनके लिए सरकार का बहुत अच्छा तौफा है|

उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा मौका और तौफा लायी है जो उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार की कन्या के लिए है जो परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान रहते है कि उनके पास पैसे नहीं है अपनी बेटी की शादी के लिए | तो उन परिवारों के लिए बहुत अच्छा मौका और तौफा है|
शादी(विवाह) अनुदान योजना क्या है?
विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना दोनों का एक ही मतलब है यह योजना हर राज्य में अलग-अलग नाम से चलाई जाती है और हम आपको उत्तर प्रदेश की योजना के बारे में बता रहे है उत्तर प्रदेश में इस योजना का नाम “विवाह अनुदान योजना” है और यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है इस योजना  अंतर्गत गरीब परिवार की कन्याओ की शादी(विवाह) के लिए सरकार Rs.51000 हजार से Rs.55000 के बीच रुपये देगी|

योजना का आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए
  •   नवीन फोटोग्राफ
  •   हस्ताक्षर/ अगूंठा निशान पहचान पत्र की छाया प्रति
  •   बैंक की छाया प्रति
  •   विवाह का प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति
  •   आयु से सम्बंधित प्रमाण पत्र यथा परिवार कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रति /शैक्षिकरिकॉर्ड जिसमे आयु अंकित हो


अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया तो एक ओर आर्टिकल पढ़ना चाहते है तो यहाँ  क्लिक करे 
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो ये सब दस्तावेज आपके पास होने अति आवश्यक है ये सब लेकर आप किसी भी CSC सेण्टर से आवेदन करा सकते है या आप स्वयं भी आवेदन कर सकते है|
नये आवेदन/पंजीकरण  के लिए नीचे दिए गये लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते है  

आवेदन के लिए
यहाँ क्लिक करे
नया पंजीकरण GEN,SC,ST वर्ग के लिए


अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए


अल्पसंख्यक वर्ग के लिए

नये आवेदन/पंजीकरण  के लिए निर्देश जनना चाहते है तो यहाँ क्लिक करे 


और अधिक जानकारी के लिए इन लिंक को और देखो


आवेदन के बाद के  लिए
यहाँ क्लिक करे
आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिये


आवेदन पत्र प्रिंट करने लिए  


शासनादेश जानने के लिए

No comments:

Post a Comment